MP: बैतूल में पेसा कानून के तहत ग्रमीणों ने किया पत्थल गढ़ी, सरकारी अमले समेत बाहरी व्यक्तियों पर गांव में प्रवेश प्रतिबन्धित

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मध्यप्रदेश के बैतूल में पेसा कानून के तहत ग्रमीणों ने किया पत्थल गढ़ी
पत्थल गढ़ी के बाद सरकारी अमले समेत बाहरी व्यक्तियों पर गांव में प्रवेश प्रतिबन्धित

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बैतूल | मध्यप्रदेश प्रदेश के बैतूल में आज विश्व आदिवासी दिवस पर पेसा कानून में मिले अधिकार के बाद आदिवासियों ने बड़ा कदम उठाते हुए पत्थल गढ़ी कर दिया है । Mp Betul  आदिवासियों के इस फैसले के बाद शीतल झिरी गांव सरकारी महकमे के अधिकारी कर्मचारी ओर बाहरी व्यक्तियों के गांव प्रवेश पर रोक लगा दी है ।पेसा कानून लागू होने के बाद प्रदेश का यह पहला जिला है जंहा इस तरह का फैसला लिया है । दरसल आदिवासियों ने सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि माचना नदी पर बन रहे शीतल झिरी बांध से 1200 एकड़ जमीन डूब क्षेत्र में जा एगी साथ ही पर्यवरण को बड़ा नुकसान होगा यही नही सरकार ने वादा खिलाफी करते हुए इस बांध का मुलताई मे भूमि पूजन भी कर दिया । Mp Betul   बांध के निर्माण से आठ गांवों के किसान पिछले एक साल से बांध निर्माण का विरोध कर रहे हैं. 2023 विधानसभा चुनाव के समय भी जब बांध निर्माण का विरोध कर रहे आदिवासियों ने मतदान का बहिष्कार भी कीट था ।हाल ही में 4 जुलाई को यह आंठ गांव पीडित आदिवासी कलेक्टर से मिले और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा था इसके बाद जिला कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने आदिवासियों को कहा था सरकार विकास करना चाहती है आप लोग बांध नही चाहते हो तो आपकी बात सरकार रक पहुंचा

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